न्यायिक प्रणाली में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हरियाणा में शिक्षा विभाग के रूल 134 के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे 10 + 2 जन आंदोलन मुद्दे ने अब न्यायिक प्रणाली में बदलाव की मुहिम शुरू की है। मुद्दे के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अपराधियों को सख्त सजा देने की मांग की है

न्यायिक प्रणाली में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

हरियाणा में शिक्षा विभाग के रूल 134 के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे 10 + 2 जन आंदोलन मुद्दे ने अब न्यायिक प्रणाली में बदलाव की मुहिम शुरू की है। मुद्दे के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अपराधियों को सख्त सजा देने की मांग की है।
याचिका में खासतौर से 3 साल से ज्यादा की सजा वाले मामले में दण्ड - प्रक्रिया - संहिता (Criminal Procedure Code) की धारा 161 के बयान को 164 के तहत करवाने की मांग की गई है।
एडवोकेट सतबीर सिंह हुड्डा ने बताया कि न्याय प्रणाली में लचर कानून के चलते अपराधियों को उनके किए की सजा नहीं मिल पाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 साल से ज्यादा सजा वाले सभी मामलों में धारा 161 के बयान की बजाए धारा 164 में बयान दर्ज करवाने की मांग की है।
उनका कहना है कि जब 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए जाएंगे तो उनमें गवाहों व पीडि़त लोगों के मुकरने का मौका नहीं मिलेगा। इससे अपराध में भी कमी आएगी और अपराधियों को उनके किए की सजा भी मिलेगी। उनकी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 फरवरी को सुनवाई होनी निश्चित हुई

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